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: 3 सगे भाइयों को हुई उम्रकैद, पुरानी रंजिश में की थी व्यापारी नेता की हत्या, डर के कारण गवाहों को खरीदनी पड़ी थी बुलेट प्रूफ जैकेट!

THE LUCKNOW TIMES

Wed, Jun 4, 2025
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3 सगे भाइयों को हुई उम्रकैद, पुरानी रंजिश में की थी व्यापारी नेता की हत्या, डर के कारण गवाहों को खरीदनी पड़ी थी बुलेट प्रूफ जैकेट!

    उत्तर प्रदेश आगरा : दरअसल ताजनगरी के राजामंडी बाजार के अध्यक्ष हेमनदास जैसवानी हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी 3 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, अपर सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने यह सजा सुनाई, 10 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने शनिवार को ही तीनों भाइयों को दोषी करार दे दिया था, जबकि सबूतों के अभाव में लोहामंडी निवासी आरोपी सूरज और मोनू वर्मा को बरी कर दिया था, साल 2014 में शाहगंज के गोविंद नगर में राजामंडी बाजार के अध्यक्ष हेमनदास जैसवानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, हत्या के पीछे का कारण फड़ बाजार पर कब्जे का विरोध करना था, आरोपी इसकी वजह से हेमनदास से रंजिश रखते थे, हत्या में आलोक नगर जयपुर हाउस निवासी अध्यक्ष के बेटे सुशील की ओर से लोहामंडी थाने में सगे भाई प्रांजल, प्रवीन और चेतन समेत दो अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था, आरोप लगाया गया था कि पिता हेमनदास राजामंडी बाजार के व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे. परिवार की आरोपियों से कई साल से मुकदमेबाजी चल रही थी. इसके अलावा फड़ बाजार पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर आरोपी रंजिश रखते थे. साल 2009 में प्रांजल ने सुशील के बड़े भाई हरीश पर तमंचे से फायर किया था. इस मामले में प्रांजल जेल गया था, जेल से छूटने के बाद उसने कई बार धमकियां दीं थीं, सुशील ने आरोप लगाया था कि 28 नवंबर 2014 को पिता हेमनदास स्कूटर से दुकान पर जा रहे थे. इस दौरान गोविंद नगर में शाबिर की दुकान के पास प्रांजल, चेतन और प्रवीन बाइक से पहुंचे, तीनों ने पिता को रोक लिया. पिता को धमकाया. इसके बाद प्रांजल ने पिता पर गोली चलाई थी. गोली लगने से वह जमीन पर गिर गए. उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई वहीं एडीजीसी हेमंत दीक्षित ने बताया कि हत्याकांड में लगातार सुनवाई हो रही थी. अपर सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने आरोपी तीनों भाइयों चेतन, प्रवीन और प्रांजल पुत्र स्वर्गीय राजू निवासी गली मंशादेवी, राजामंडी को शनिवार को दोषी करार दिया था, अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी चेतन और प्रवीन की जमानत रद्द कर दी उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. प्रांजल कन्नौज जेल में बंद है. प्रांजल के खिलाफ दोष सिद्ध वारंट जारी किया था. अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने दोषी करार चेतन, प्रवीन, प्रांजल को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इसके साथ ही तीनों भाइयों पर 1.85 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है!

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