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: जुए के विवाद में 4 सगे भाइयों ने ग्रामीण को उतारा मौत के घाट, 5 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय!

THE LUCKNOW TIMES

Fri, Apr 11, 2025
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जुए के विवाद में 4 सगे भाइयों ने ग्रामीण को उतारा मौत के घाट, 5 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय!

  उत्तर प्रदेश गोंडा : दरअसल जनपद में गैर इरादतन हत्या के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने 4 सगे भाइयों को दोषी करार दिया सभी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, इसके अलावा 12- 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुए के विवाद में दोषियों ने 3 लोगों को पीट-पीटकर घायल कर दिया था इनमें गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला ने बताया कि उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम अमदही में 1 अगस्त 2020 को जुआ खेलने के दौरान कुछ लोगों में विवाद हो गया था कहासुनी से शुरू हुए इस झगड़े ने कुछ ही देर में हिंसक रूप ले लिया गांव के ही गयाप्रसाद के बेटों राजू, श्रवण, झब्बर और नकछेद ने पड़ोसी झूरे पुत्र कल्लू, बसंत पुत्र झूरे और विनोद पुत्र झूरे पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था. हमले में झूरे गंभीर रूप से घायल हो गया. परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी   पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाने में गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक रतन कुमार पांडेय ने सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए 27 सितंबर 2020 को सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था.   सत्र न्यायाधीश अनिता राज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते करते हुए गवाहों के बयानों और अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर चारों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या (भारतीय दंड संहिता की धारा 304/34 और 506) का दोषी माना, इसके बाद उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 12-12 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि ऑपरेशन कमीशन के तहत प्रभावी पैरवी की वजह से न्यायालय की ओर से जल्द ही इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई!

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