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: न्यायिक अधिकारी से जुड़े हिट-एंड-रन मुकदमे का दिल्ली ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश 

न्यायिक अधिकारी से जुड़े हिट-एंड-रन मुकदमे का दिल्ली ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश 

    नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक प्रोबेशनर न्यायिक अधिकारी से संबंधित कथित हिट-एंड-रन मामले को पंजाब की एक अदालत से दिल्ली के रोहिणी स्थित ट्रायल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह फैसला मृतक के परिवार द्वारा पक्षपात की आशंका जताने के बाद लिया, क्योंकि आरोपी एक न्यायिक अधिकारी है। आरोपी अधिकारी के वकील ने मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। पीठ ने मामले को अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में ट्रांसफर किया और स्पष्ट किया कि यदि आगे जांच की आवश्यकता हुई, तो वह दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी। पीठ ने मृतक की पत्नी की अपील पर एक और संबंधित मामले को भी सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग से जुड़े अनुरोध के साथ दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। साथ ही, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का मामला भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। यह दुर्घटना इसी साल फरवरी में हुई थी, जिसमें होशियारपुर में परिवीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात न्यायिक अधिकारी की कार शामिल थी, जिसके कारण मृतक की जान चली गई थी।

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