नगर पालिका अध्यक्ष राम जी गुप्ता पर अदालत और सख्त : 17 दिसंबर तक पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट तलब
सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान
Wed, Dec 10, 2025
उन्नाव। बांगरमऊ नगर पालिका अध्यक्ष राम जी गुप्ता पुत्र वासुदेव गुप्ता की कानूनी मुश्किलें लगातार गहराती जा रही हैं। गौतम बुद्ध नगर स्थित विशेष न्यायालय (स्पेशल कोर्ट) 138 एनआई एक्ट ने चेक बाउंस मामले में एक बार फिर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस बार अदालत का रुख पहले से ज्यादा स्पष्ट और सख्त है।
लगातार पेशी से गायब, कोर्ट ने कहा अब और इंतजार नहीं
न्यायालय ने कहा कि आरोपी कई तारीखों से पेश नहीं हो रहा है, जबकि इस केस में पहले भी कई बार एनबीडब्लू जारी किए गए। इसके बाद भी पुलिस आरोपी को अदालत में पेश नहीं कर पा रही। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही माना और स्पष्ट टिप्पणी की कि अब वारंट की तामीली में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पुलिस पर सख्त टिप्पणी, कार्रवाई की अंतिम समय सीमा तय
न्यायालय ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई बार वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी न होना बहुत गंभीर चूक है। इसी के साथ अदालत ने आदेश दिया है कि पुलिस आरोपी को वारंट के आधार पर तुरंत गिरफ्तार करे या फिर कानूनन तरीके से वारंट की तामीली करके उसकी पूरी रिपोर्ट 17 दिसंबर को न्यायालय में पेश करे। अदालत ने यह निर्देश साफ करते हुए कहा कि अदालत अब किसी भी बहाने या देरी को स्वीकार नहीं करेगी। पुलिस अधिकारियों को भी पत्र भेजकर यह चेतावनी दी गई है कि आदेश की अवहेलना होने पर आगे कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
बांगरमऊ में चर्चा तेज, राजनीतिक माहौल गर्म
नगर पालिका अध्यक्ष जैसे प्रभावशाली पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह बार-बार वारंट जारी होना और अब समय सीमा तय होने से पूरे बांगरमऊ में चर्चा तेज हो गई है। लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर इतने लंबे समय से गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई।
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