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नौ बीघे में बस रही थीं अवैध कॉलोनियां : प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान

Tue, Aug 18, 2026
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कांशीराम कालोनी के पास बिना नक्शा पास कराए हो रही थी प्लॉटिंग, करीब 10 करोड़ की जमीन पर कार्रवाई से मचा हड़कंप

उन्नाव। शहर के आसपास तेजी से पैर पसार रही अवैध प्लॉटिंग पर उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण (यूएसडीए) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने करीब नौ बीघे जमीन पर विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करा दिया। दोनों स्थानों पर बिना लेआउट स्वीकृत कराए जमीन को प्लॉट के रूप में विकसित किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान प्लॉटिंग से जुड़े निर्माण और अन्य ढांचों को जेसीबी से गिरा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों स्थानों की जमीन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है।

पहले नोटिस, फिर ध्वस्तीकरण का आदेश

अवैध प्लॉटिंग की जानकारी मिलने के बाद प्राधिकरण की ओर से संबंधित कॉलोनाइजरों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, नोटिस और आदेश के बावजूद संबंधित लोगों ने कॉलोनी का लेआउट स्वीकृत कराने के लिए प्राधिकरण में नक्शा जमा नहीं कराया।इसके बाद सोमवार को प्रशासन और प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। टीम ने प्लॉटिंग के लिए किए गए निर्माण और मौके पर बनाए गए ढांचों को ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही आसपास अवैध तरीके से प्लॉट काटने वालों में भी खलबली मच गई।

काशीराम कॉलोनी रोड पर छह बीघे में हो रही थी प्लॉटिंग

पहली कार्रवाई काशीराम कॉलोनी रोड पर की गई। यहां करीब छह बीघे जमीन में कॉलोनी बसाने की तैयारी चल रही थी। जमीन को छोटे-छोटे प्लॉटों में बांटकर बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी। प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना चल रहे इस काम पर टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर बने ढांचों को गिरा दिया।

पीएम आवास के पास तीन बीघे जमीन पर भी कार्रवाई

दूसरी कार्रवाई काशीराम कॉलोनी से आगे प्रधानमंत्री आवास योजना के पास हुई। यहां करीब तीन बीघे जमीन पर अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस स्थान पर भी लेआउट स्वीकृत नहीं कराया गया था। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्लॉटिंग से जुड़े निर्माण को ध्वस्त करा दिया।

डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई

सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह ने मंगलवार दोपहर कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर दोनों स्थानों पर कार्रवाई की गई है। करीब नौ बीघे जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण से बिना लेआउट स्वीकृत कराए कॉलोनी विकसित करना नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

प्लॉट खरीदने से पहले नक्शा जरूर जांचें

सिटी मजिस्ट्रेट ने आम लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले यह जरूर पता कर लें कि उसका लेआउट संबंधित विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। केवल जमीन देखकर या कॉलोनाइजर की बात पर भरोसा करके प्लॉट खरीदना बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। स्वीकृत कॉलोनी में प्लॉट लेने से खरीदार को भविष्य में प्रशासनिक कार्रवाई का डर नहीं रहता। साथ ही बैंक से लोन लेने में भी आसानी होती है। वहीं बिना नक्शा पास कराए विकसित की गई कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को आगे चलकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

बिना नक्शे प्लॉटिंग पर होगी कार्रवाई

सिटी मजिस्ट्रेट ने कॉलोनी विकसित करने वालों से कहा है कि प्लॉटिंग शुरू करने से पहले प्राधिकरण में लेआउट मैप जमा कराकर उसकी स्वीकृति लें। नियमानुसार नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में प्राधिकरण की ओर से आवश्यक सहयोग किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि बिना स्वीकृत लेआउट के प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

कार्रवाई से जमीन कारोबार में बढ़ी हलचल

प्रशासन की इस कार्रवाई को शहर के बाहरी हिस्सों में तेजी से बढ़ रही अनधिकृत प्लॉटिंग पर प्रशासन की सख्ती के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर उन इलाकों में जहां कृषि भूमि को छोटे-छोटे प्लॉटों में बांटकर आवासीय कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक, नियमों की अनदेखी करने वालों पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

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