क्रिसमस और नववर्ष पर आबकारी दुकानों के समय में छूट : देर रात तक खुले रहेंगे ठेके
सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान
Wed, Dec 24, 2025
प्रशासन की सख्ती भी जारी, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई
उन्नाव। क्रिसमस और नववर्ष के त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने आबकारी दुकानों के संचालन समय में विशेष छूट दी है। शासन के निर्देशों के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्र ने बताया कि जिले में निर्धारित तिथियों पर शराब की फुटकर दुकानों को सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, ताकि त्योहारों के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार क्रिसमस के अवसर पर 24 दिसंबर 2025 और 25 दिसंबर 2025 को, वहीं नववर्ष के स्वागत को लेकर 30 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 को जिले की सभी वैध आबकारी फुटकर दुकानें प्रातः 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुली रहेंगी। आम दिनों में निर्धारित समय से यह एक घंटे अधिक की अनुमति मानी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है और केवल इन्हीं चार विशेष तिथियों के लिए लागू होगी। सभी लाइसेंसधारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय का सख्ती से पालन करें और नियमों का उल्लंघन न करें। समय सीमा के बाद किसी भी स्थिति में बिक्री की अनुमति नहीं होगी।प्रशासन का मानना है कि त्योहारों के दौरान बाजारों और दुकानों पर भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में समय बढ़ाए जाने से उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी और एक साथ अधिक भीड़ जुटने की स्थिति से भी बचा जा सकेगा। साथ ही अवैध बिक्री और कालाबाजारी पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। जिला आबकारी विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि सभी दुकानों पर निगरानी रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री, ओवररेटिंग या निर्धारित समय के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत दुकानों से ही खरीदारी करें और नियमों का पालन करें। त्योहारों की खुशियों के बीच कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
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