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गृहकर-जलकर बकायेदारों को बड़ी राहत : ब्याज-सरचार्ज पूरा माफ होगा

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान

Tue, Aug 18, 2026
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15 दिसंबर तक ओटीएस का लाभ; तीन किस्तों में भी जमा कर सकेंगे बकाया

उन्नाव। नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जिनका गृहकर या जलकर लंबे समय से जमा नहीं हुआ है। नगर पालिका परिषद ने बकाया कर वसूलने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की है। इसके तहत बकायेदारों को ब्याज और सरचार्ज में पूरी छूट मिलेगी। यानी जितना मूल कर बकाया है, उसे जमा कर अतिरिक्त ब्याज और सरचार्ज से राहत पाई जा सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए नगरवासियों के पास करीब चार महीने का समय है। 15 अगस्त से शुरू हुई योजना 15 दिसंबर 2026 तक चलेगी। नगर पालिका प्रशासन ने भवन स्वामियों से अपील की है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपने बकाये का निस्तारण करा लें।

तीन बार में भी जमा कर सकेंगे बकाया

नगर पालिका की ओर से इस बार बकायेदारों को सिर्फ ब्याज में छूट ही नहीं दी गई है, बल्कि भुगतान को आसान बनाने की सुविधा भी दी गई है। योजना के तहत पात्र भवन स्वामी अपने बकाये की रकम अधिकतम तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे। इससे एक साथ बड़ी रकम जमा करने में परेशानी महसूस करने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी।

पुराने बकाये से छुटकारा पाने का मौका

कई भवन स्वामियों पर लंबे समय से गृहकर और जलकर का बकाया चला आ रहा है। समय पर भुगतान न होने से मूल रकम के साथ ब्याज और सरचार्ज भी जुड़ता जाता है। ऐसे लोगों के लिए ओटीएस योजना पुराने बकाये को निपटाने का मौका लेकर आई है। योजना के तहत ब्याज और सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट मिलने से बकाया राशि का बोझ भी कम होगा।

पालिका अध्यक्ष ने की अपील

नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा ने शहर के सभी भवन स्वामियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कर जमा करने से जहां लोगों को पुराने बकाये से राहत मिलेगी, वहीं नगर पालिका को मिलने वाले राजस्व से शहर में विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ईओ बोले, समय रहते करा लें बकाया जमा

ईओ राम आसरे कमल ने बताया कि ओटीएस योजना की अवधि 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक है। योजना में बकाया गृहकर और जलकर के ब्याज व सरचार्ज पर 100 फीसदी छूट का प्रावधान है। इसके अलावा अधिकतम तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है। उन्होंने भवन स्वामियों से कहा कि योजना की अवधि में अपना बकाया चुकाकर इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं।

चार महीने में करना होगा आवेदन और भुगतान

नगर पालिका प्रशासन के मुताबिक योजना का लाभ लेने के इच्छुक भवन स्वामियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपने बकाये का निस्तारण कराना होगा। 15 दिसंबर के बाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए पालिका ने लोगों से समय रहते संबंधित कार्यालय में संपर्क करने की अपील की है।

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Unnao, THE LUCKNOW TIMES, uttar Pradesh news

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