फतेहगंजपूर्वी पुलिस ने पत्रकार की छवि धूमिल : करने के उद्देश्य से गलत रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी,एसएसपी ने एडीएम को
मुनीश गुप्ता
Sat, Dec 13, 2025
उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद के थाना फतेहगंजपूर्वी पुलिस की मनमानी का अजीब मामला प्रकाश में आया है।थाना पुलिस ने मनमानी करते हुए बीते वर्ष 2024 के 21 जून को मारपीट घटना की झूंठी तहरीर रेखा के नाम से दर्शाकर पाँच वर्ष पूर्व से लगातार कलकत्ता में रहने बाली रेखा के पति बीरेंद्र के साथ मार पीट व पथराव किए जाने का जबरन आरोपी बनाकर वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ धारा 323/336/504 में 22 जून को झूंठा मुकदमा दर्ज किया था।

दरअसल वास्तविक में बीरेंद्र,दिपांशु, मुकेश,शानू,लालू खालिद अंसारी,आदि दबँगो द्वारा 21 जून को दिनदहाड़े पत्रकार के घर के अंदर व दरबाजे पर मारपीट, तोड़फोड़ करने समेत पथराव किया गया था जिसकी वायरल वीडियो पीड़ित पत्रकार के पास मौजूद है उक्त घटना की तहरीर स्वयं पीड़ित व घायल पत्रकार ने थाना प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी को देकर उक्त सभी दबँगो के खिलाफ कार्यवाही की माँग की थी जिस पर इंस्पेक्टर ने मझरूम चिट्ठी द्वारा मेडिकल कराया जिसकी रिपोर्ट पत्रकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी किन्तु थाना पुलिस ने पीड़ित पत्रकार की सच्ची रिपोर्ट को दर्ज करना उचित नहीं समझा जबकि पत्रकार ने दिनदहाड़े की घटना की लाईव वीडियो भी दिखाई थी उसके बाद भी पुलिसकर्मियों ने दबँगो व षड्यंत्रकरियों से साँठ गांठ कर दबँगो की ओर से झूंठी रिपोर्ट पीड़ित पत्रकार के खिलाफ 22 जून 2024 को दर्ज कर अब तक आरोप पत्र(चार्जशीट) न्यायालय में प्रेषित नहीं की है। उक्त पुलिसकर्मियों ने मुख्य षड्यंत्रकारी रजनीश से साँठगांठ कर बदले की भावना से षड्यंत्रपूर्वक छवि धूमिल करने को गुण्डा अधिनियम की झूंठी और बनावटी कार्यवाही की जिसमें मामूली धाराओं के झूंठे व पुराने मुकदमों तथा एनसीआर की समरी बनाकर एसएसपी बरेली को प्रेषित की जिस पर एसएसपी बरेली ने बगैर जाँच कराये दरोगा धर्मेंद्र शर्मा आदि की झूंठी रिपोर्ट पर गुण्डा अधिनियम की संस्तुति कर उक्त मन गढ़न्त रिपोर्ट 22 जुलाई 2025 को एडीएम प्रशासन बरेली को प्रेषित कर दी जिसके अंतर्गत एडीएम प्रशासन द्वारा पीड़ित पत्रकार को भेजे गए नोटिस में विवेचक द्वारा यह दावा किया गया है कि मु0अ0स0,152/2024 धारा 323/336/504 भा0द0वि0,थाना फतेहगंजपूर्वी जनपद बरेली दिनांक 22/06/2024 को वादिनी रेखा गुप्ता पत्नी बीरेंद्र गुप्ता निबासी लेखपाल कालौनी बिलपुर फतेहगंजपूर्वी की तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर उपरोक्त मुकदमा अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसकी विवचना उपनिरीक्षक सुमित कुमार द्वारा की गई तो वाक्यात सही पाए जाने एवं अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के आधार पर आरोप पत्र संख्या 270/24दिनांक 25/11/2024 अंतर्गत धारा 323/336/504 भा0द0,वि0,माननीय न्यायालय में प्रेषित करना दर्शाया गया है।वास्तविक में न्यायालय पहुंचकर पता किया तो उक्त चार्जशीट अभी तक न्यायालय नहीं पहुँची है।उसके बाद उक्त चार्जशीट के विषय में 12 दिसंबर को सीओ फरीदपुर कार्यालय में सम्पर्क करने पर तैनात महिला पुलिस कर्मी ने बताया कि उक्त मुकदमें की विवेचनार्थ चार्जशीट थाना फतेहगंजपूर्वी में है।यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि पुलिस कर्मियों अपने पावर का दुरूपयोग कर मामले में दबँगो व षड्यंत्रकरियों से साँठगांठ कर पत्रकार व उसके परिवार को षड्यंत्रपूर्वक फंसाया है।
बस इतना ही थाना पुलिस ने सड्यंत्रपूर्वक मु,अ,स,195/2022 में पीड़ित पत्रकार को ही आरोपी बनाए जाने के बाद न्यायालय की सुनवाई में पत्रकार को दोषमुक्त पाया जिसका दोषमुक्त आदेश जारी होने के बाद भी गुण्डा अधिनियम की समरी में जान बूझ कर यह आदेश संलग्न नहीं किया गया।मनमानी करने बाले पुलिसकर्मियों से पीड़ित पत्रकार ने न्याय वास्ते न्यायालय की शरण लेकर तीन दरोगा एक इंस्पेक्टर तथा एक सिपाही समेत करीब एक दर्जन दबँगो के खिलाफ न्यायालय में बाद दर्ज कराया है। अब देखना यह होगा कि कौन कितने क्या साक्ष्य प्रस्तुत करता है।
Tags :
Police action
Breaking News
Bareilly police
Journalist breaking
FR FIR
विज्ञापन
विज्ञापन
जरूरी खबरें
विज्ञापन