15 साल बाद आया फैसला दोषियों को उम्र कैद : तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार पर हमले के 16 दोषियों को उम्र कैद की कोर्ट ने सुनाई सज़ा
आलम वारसी
Sat, Mar 28, 2026
मुरादाबाद के मैनाठेर कांड में 15 साल बाद बड़ा फैसला आया है। अदालत ने तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार पर हमले के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना 6 जुलाई 2011 को हुई थी, जब पुलिस टीम एक आरोपी को पकड़ने गई थी और ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया था।
इस हमले में डीआईजी अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी सरकारी पिस्टल लूट ली गई थी। भीड़ ने पुलिस चौकी और कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। अदालत ने दोषियों को जघन्य श्रेणी का अपराध माना और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
मुरादाबाद के पंद्रह साल पुराने बहुचर्चित मैनाठेर कांड में शनिवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-दो कृष्ण कुमार की अदालत ने तत्कालीन डीआईजी पर जानलेवा हमला करने, सरकारी पिस्टल लूटने और पुलिस चौकी में आगजनी के मामले को जघन्य श्रेणी का माना। कोर्ट ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है। फैसले के तुरंत बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया।
मामला 6 जुलाई 2011 का है, जब मैनाठेर के असालतनगर बघा गांव में छेड़छाड़ के एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी और उग्र भीड़ ने मुरादाबाद-संभल मार्ग पर जाम लगा दिया। हालात काबू करने पहुंचे तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार और उनकी टीम को उपद्रवियों ने घेर लिया था। भीड़ ने डीआईजी को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा और उनकी सरकारी पिस्टल लूट ली। पथराव और फायरिंग के दौरान डीआईजी को गोली भी लगी थी, जिसके बाद भीड़ उन्हें मृत समझकर मौके से हट गई थी। इस भीषण बवाल में 18 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और डींगरपुर पुलिस चौकी सहित कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। 15 साल लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 23 मार्च को अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था, जबकि दो अन्य फरार चल रहे दोषियों को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। शनिवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और सबूतों को सही मानते हुए मंजूर अहमद, मोहम्मद अली, हाशिम, मोहम्मद कमरुल, मोहम्मद मुजीफ, मोहम्मद यूनुस, रिजवान, अम्बरीश, कासिम, मोबीन, मोहम्मद मुजीब, तहजीब आलम, जाने आलम, फिरोज, नाजिम और परवेज आलम को उम्रकैद की सजा सुनाई एडीजे-2 कोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज सजा पर फैसला सुनाया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रही। स्थानीय पुलिस के साथ अन्य थानों की फोर्स तैनात रही, वहीं आरआरएफ और डॉग स्क्वाड भी अलर्ट मोड पर रखे गए, जिससे पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया।
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