बेटी के मेडिकल दाखिले में ठगी : जेल अधीक्षक से 23 लाख की धोखाधड़ी
सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान
Sun, Feb 1, 2026
कॉलेज के नाम पर बनवाए गए बैंक ड्राफ्ट, बाद में बंद मिला कार्यालय
उन्नाव। नीट काउंसिलिंग के जरिए बेटी का मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर जिला जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह से 23 लाख रुपये की ठगी की गई। जालसाजों ने खुद को कंसलटेंसी संचालक बताकर भरोसे में लेते हुए रकम हड़प ली। जेल अधीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपितों के साथ जस्ट डायल के संचालक और प्रबंधक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेल अधीक्षक के मुताबिक, वह नीट काउंसिलिंग के माध्यम से बेटी का दाखिला कराना चाहते थे। इसी सिलसिले में उन्होंने जस्ट डायल पर सर्च कर लखनऊ के गोमतीनगर स्थित स्टडी पाथवे कंसलटेंसी से संपर्क किया। मोबाइल पर बातचीत के दौरान कंसलटेंसी के प्रोपराइटर अभिनव शर्मा ने बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दाखिला पक्का कराने का भरोसा दिलाया। आरोपित ने 19 जुलाई 2025 को कॉलेज के नाम पर 10-10 लाख रुपये के दो बैंक ड्राफ्ट बनवाए। इसके बाद 24 अगस्त 2025 को तीन लाख रुपये अपने कोटक महिंद्रा बैंक, गोमतीनगर स्थित खाते में डालने को कहा। जेल अधीक्षक ने यह रकम अपनी पत्नी के खाते से आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दी। इस तरह कुल 23 लाख रुपये आरोपितों को दे दिए गए।कुछ दिन बाद जब जेल अधीक्षक ने अभिनव शर्मा से संपर्क करना चाहा तो उसका मोबाइल फोन बंद मिलने लगा। इसके बाद वह गोमतीनगर स्थित विजयपंत खंड में बताए गए कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां ताला लटका मिला। जानकारी करने पर पता चला कि अभिनव शर्मा, संतोष कुमार और उनके साथी एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। जांच में सामने आया कि यह गिरोह इससे पहले भी छह से सात लोगों से इसी तरह तीन से चार करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है। इन मामलों में लखनऊ के साइबर थाने में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने करीब डेढ़ माह पहले दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने ठगी के लिए मेडिकल कॉलेज के नाम से फर्जी बैंक खाते खुलवाए थे और नकली कार्यालय भी संचालित कर रहे थे। 23 लाख रुपये की ठगी के बाद उन्होंने जस्ट डायल से अपनी सभी जानकारी भी हटा ली। जेल अधीक्षक ने इस मामले में जस्ट डायल की भूमिका को भी अहम बताया है। कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि जेल अधीक्षक की तहरीर पर स्टडी पाथवे कंसलटेंसी के प्रोपराइटर अभिनव शर्मा, संतोष कुमार और जस्ट डायल के संचालक व प्रबंधक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) धोखाधड़ी और धारा 61(2) आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य पीड़ितों से भी संपर्क किया जा रहा है।
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