: उन्नाव रेप मामले के दोषी बीजेपी नेता रहे कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं मिली राहत, 20 जनवरी को सरेंडर करने का आदेश!
THE LUCKNOW TIMES
Fri, Jan 17, 2025
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उन्नाव रेप मामले के दोषी बीजेपी नेता रहे कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं मिली राहत, 20 जनवरी को सरेंडर करने का आदेश!
नई दिल्ली/उत्तर प्रदेश : दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहले कुलदीप सिंह सेंगर 20 जनवरी को सरेंडर करें, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी सुनवाई के दौरान इस मामले की सुनवाई से जस्टिस धर्मेश शर्मा ने खुद को अलग कर लिया उन्होंने कहा कि तीस हजारी कोर्ट में उन्होंने इस मामले पर फैसला सुनाया था, इसलिए वे इस मामले से खुद को अलग कर रहे हैं इसके बाद जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस मामले को उस बेंच में लिस्ट किया जाए जिस बेंच में जस्टिस धर्मेश शर्मा शामिल नहीं हो तब कुलदीप सेंगर के वकील ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि एम्स ने 24 जनवरी को मोतियाबिंद के आपरेशन की तिथि तय की है इसपर जस्टिस प्रतिभा सिंह ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि पहले आप सरेंडर करें, उसके बाद हम अर्जी पर विचार करेंगे एम्स आपको ऑपरेशन की दूसरी तिथि देगा आपको बता दें कि 16 जनवरी को सिंगल बेंच ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में बीजेपी से नेता रहे कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने CBI के मेडिकल रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि एम्स के डॉक्टरों ने कुलदीप सिंह सेंगर के मोतियाबिंद का ऑपरेशन 24 जनवरी को तय किया है इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को कुलदीप के मेडिकल रिपोर्ट को वेरिफाई कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है!Tags :
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