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: BHU में कार्यकारिणी गठन पर केंद्र सरकार को निर्णय लेने के निर्देश-अलाहाबाद हाइकोर्ट 

THE LUCKNOW TIMES

Fri, Mar 14, 2025
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BHU में कार्यकारिणी गठन पर केंद्र सरकार को निर्णय लेने के निर्देश-अलाहाबाद हाइकोर्ट 

  उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (BHU) की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार को निर्णय लेने का अंतिम अवसर दिया है, इससे पहले केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने कहा था कि एक हफ्ते में निर्णय ले लिया जायेगा, किंतु दो तिथियां बीतने और समय मांगने के सिवाय निर्णय की जानकारी नहीं दी गई और व्यक्तिगत कारणों से अधिवक्ता ने फिर सुनवाई टलवा दी है जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताई और अगली सुनवाई की तिथि 16 अप्रैल नियत की है यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने हरिकेश बहादुर सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है याचिका में कहा गया है कि BHU की कार्यकारिणी परिषद का गठन 2021 से नहीं किया गया है जबकि परिषद को विश्वविद्यालय के नियम बनाने, वित्तीय और नियुक्ति मामलों में निर्णय लेने का अधिकार है निलंबित कर्मचारी की अपील सुनने का अधिकार भी परिषद को है कार्यकारिणी के न होने से कुलपति सभी फैसले ले रहे हैं जो नियमों के विपरीत है बीएचयू के रजिस्ट्रार ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा था लेकिन परिषद का गठन अब तक नहीं हुआ है, आरोप है कि कुलपति परिषद गठन में रुचि नहीं ले रहे हैं, याची का कहना है कि कार्यकारिणी परिषद का गठन न होने से कुलपति अपनी शक्ति का दुरूपयोग कर मनमानी कर रहे हैं, इसलिए कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाय!

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