पुश्तैनी जमीन की हेराफेरी कर बैनामा कराने का आरोप : कोर्ट के आदेश छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान
Wed, Oct 21, 2026
कथित फर्जी बैनामे और 1.30 करोड़ के एग्रीमेंट की होगी जांच
उन्नाव। गंगाघाट क्षेत्र के देवारा कलां गांव में पुश्तैनी जमीन के राजस्व अभिलेखों में कथित हेराफेरी कर बैनामा कराने और जमीन बेचने की तैयारी करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में राजकुमार ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। देवारा कलां निवासी राजकुमार के अनुसार, उनके परबाबा नैकानी के नाम गांव में करीब 11 बीघा जमीन थी। उनकी मृत्यु के बाद जमीन उनके तीन बेटों बपाली, पीतांबर और त्रिलोकी के नाम आई थी। आरोप है कि त्रिलोकी और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर परिवार के लोग खेती करते रहे। राजकुमार का दावा है कि जमीन के अभिलेखों में आज भी त्रिलोकी का नाम दर्ज है। राजकुमार ने आरोप लगाया कि त्रिलोकी के साले सुरजन और दुर्गादत्त ने कथित रूप से राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर जमीन पहले सुरजन और उनकी पत्नी सावित्री के नाम दर्ज कराई। इसके बाद 26 सितंबर 2003 को करीब तीन बीघा 15 बिस्वा सात बिस्वांसी जमीन का बैनामा दुर्गादत्त के नाम कराया गया। इस बैनामे में मनोज और दीपक वर्मा के गवाह होने का उल्लेख किया गया है। वहीं, करीब 15 बिस्वा जमीन का बैनामा राज किशोर दीक्षित के नाम कराने का भी आरोप है।
जनवरी में कब्जे की कोशिश के बाद जानकारी होने का दावा
राजकुमार के मुताबिक, जनवरी 2026 में दुर्गादत्त के जमीन पर कब्जा करने पहुंचने के बाद उन्हें कथित हेराफेरी और बैनामों की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने तहसील और रजिस्ट्री कार्यालय के अभिलेखों की जांच कराई। आरोप है कि संबंधित जमीन का आगे सौदा करने के लिए निखिल रामानी और अरुण गोपाल के साथ 1.30 करोड़ रुपये में एग्रीमेंट किया गया और बयाने के तौर पर रकम भी ली गई। राजकुमार का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को बिना किसी वैध वसीयत या बैनामे के दूसरे लोगों के नाम दर्ज कराकर आगे हस्तांतरित किया गया। उन्होंने पुलिस और उच्चाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने दुर्गादत्त, मनोज, दीपक वर्मा, राज किशोर दीक्षित, निखिल रामानी और अरुण गोपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामले में आरोपों की जांच की जानी है।
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