: आजम के बाद अब सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को भी मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दी बड़ी राहत!
THE LUCKNOW TIMES
Thu, Sep 25, 2025
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आजम के बाद अब सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को भी मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दी बड़ी राहत!
उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी से विधायक रहे इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है, इसके अलावा उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला की भी जमानत मंजूर कर ली गई है, अब तीनों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, इससे पूर्व सपा नेता आजम खान को भी हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, न्यायमूर्ति समीर जैन ने इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला की जमानत अर्जी पर गुरुवार को एक साथ सुनवाई की. याची की ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह और विनीत सिंह ने पक्ष रखा, कोर्ट ने इस मामले में दो सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था, तीनों के खिलाफ कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, महराजगंज जिला कारागार में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला के खिलाफ यह मुकदमा दिसंबर 2022 में दर्ज हुआ था, याची पक्ष का कहना था कि तीनों अभियुक्तों पर दर्ज सभी मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है, ऐसे में गैंगस्टर एक्ट में भी जमानत मंजूर की जाए. याची के विरुद्ध राजनीतिक रंजिश के कारण मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद तीनों की जमानत मंजूर कर ली, आपको बता दें इससे पहले 18 सितंबर को सपा नेता आजम खान को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, मामला क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे का था. आजम खान ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने पक्ष रखा था, रंजिशन फंसाने का आरोप लगाया था, दलील दी थी कि मुकदमा साल 2019 में दर्ज हुआ था, जबकि आजम को साल 2024 में अभियुक्त बनाया गया था!Tags :
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