: बिजली चोरी के मामले में संभल सांसद जियाउल वर्क को कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा- बिजली विभाग को 12 साल का असेसमेंट करने का अधिकार नहीं!
THE LUCKNOW TIMES
Sat, Jun 7, 2025
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बिजली चोरी के मामले में संभल सांसद जियाउल वर्क को कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा- बिजली विभाग को 12 साल का असेसमेंट करने का अधिकार नहीं!
उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के संभल स्थित आवास पर लगभग दो करोड़ के बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी 15 मई के आदेश पर रोक लगा दी है, साथ ही सपा सांसद से दो सप्ताह के भीतर छह लाख रुपये अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल के यहां जमा करने को कहा है, कोर्ट ने उनके ऐसा करने पर तत्काल प्रभाव से बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है, यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सपा सांसद की याचिका पर दिया है, कोर्ट ने पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता को तीन सप्ताह का समय इस मामले में जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए दिया है साथ ही याचिका पर सुनवाई के लिए दो जुलाई की तारीख लगाई है समाजवादी पार्टी से सांसद के अधिवक्ता विधान चंद्र राय का कहना था कि याची के घर का 4 हजार 138 दिन पुराना असेसमेंट किया गया है, कहा गया है कि 12 वर्ष पुराना असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है, यह भी कहा गया कि 365 दिन तक का असेसमेंट करने का अधिकार है, अधिवक्ता का कहना था कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऐसा आदेश कर कानूनी गलती की है, मामले के तथ्यों के अनुसार अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल ने 15 मई को याची से एक करोड़ 91 लाख बकाया की मांग की थी, यह बिजली बिल चार हजार 138 दिन पुराना है आपको बता दें कि पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़की थी, इसके बाद हुई जांच में पता चला था कि सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर बिजली चोरी की जा रही है, छापेमारी में बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद पावर कॉरपोरेशन ने सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, बिजली विभाग ने सपा सांसद पर एक करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, साथ ही 19 दिसंबर 2024 को उनके आवास की बिजली भी काट दी थी!Tags :
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