मजिस्ट्रियल जांच : साधु हत्याकांड के आरोपी के एनकाउंटर की होगी पड़ताल
सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान
Fri, Jun 19, 2026
डीएम के आदेश पर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपी गई जिम्मेदारी
उन्नाव। बांगरमऊ के चर्चित साधु हत्याकांड में पुलिस एनकाउंटर के दौरान मारे गए एक लाख रुपये के इनामी आरोपी इसराइल उर्फ इज़राइल की मौत अब मजिस्ट्रियल जांच के दायरे में आ गई है। जिला प्रशासन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का फैसला लिया है। जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नामित करते हुए तय समय में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। यह मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के घूरे टोला मोहल्ले का है, जहां 9 जून को साधु मिलनदास की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। वारदात उस वक्त हुई जब साधु एक सभासद के अहाते में मौजूद थे। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। मृतक के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर पांच नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी के तौर पर पुरबिया टोला निवासी इसराइल उर्फ इज़राइल को चिन्हित किया था। आरोपी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था और उसकी तलाश में कई टीमें लगाई गई थीं। पुलिस के मुताबिक 15 जून को मुठभेड़ के दौरान इजराइल मारा गया था।अब इस एनकाउंटर के बाद जिला प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच बैठा दी है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट और संयुक्त निदेशक अभियोजन की कानूनी राय के आधार पर यह फैसला लिया गया है। डीएम के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 194 और 196 के तहत पुलिस कार्रवाई या हिरासत के दौरान होने वाली मौत के मामलों में मजिस्ट्रियल जांच जरूरी होती है। इसी नियम के तहत पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कराई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि एनकाउंटर की परिस्थितियां क्या थीं और पूरी कार्रवाई तय प्रक्रिया के तहत हुई या नहीं। इस मामले पर अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है।
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