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माखी कांड : पीड़िता के चाचा की चार मामलों में पेशी, 30 जनवरी तक सुनवाई टली

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान

Sat, Jan 17, 2026
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तीन मामलों में गवाहों की जिरह पूरी, एक केस में वादी न आने पर समन

उन्नाव। माखी दुष्कर्म कांड की पीड़िता के सजायाफ्ता चाचा को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को उन्नाव स्थित एसीजेएम प्रथम की अदालत में पेश किया। इस दौरान आरोपी के खिलाफ दर्ज चार अलग-अलग आपराधिक मामलों में एक साथ सुनवाई हुई। अदालत ने सभी मामलों में अगली सुनवाई की तारीख 30 जनवरी तय की है। जानकारी के अनुसार, जनपद के माखी गांव निवासी आरोपी पर सदर कोतवाली और माखी थाना क्षेत्र से जुड़े चार गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इन मामलों में सीबीआई के एक गवाह की मौत को हत्या बताकर अफवाह फैलाने, गांव में राजनीतिक रंजिश के चलते एक स्थानीय नेता के खिलाफ आपत्तिजनक पंपलेट बंटवाने, गैंगस्टर एक्ट की पत्रावली में कथित रूप से सफेदा लगाकर नाम हटवाने की कोशिश, और मारपीट व अन्य विवादित घटनाओं से जुड़े आरोप शामिल हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में चल रही है। दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी को गुरुवार दोपहर दिल्ली से लेकर रवाना हुई थी और रात करीब नौ बजे उन्नाव पहुंची। शुक्रवार को पेशी को देखते हुए न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही अदालत परिसर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। कोर्ट कक्ष के बाहर बैरिकेडिंग की गई और आने-जाने वालों की सघन जांच की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच काफी देर तक बहस चली। तीन मामलों में गवाहों की अदालत में मौजूदगी के बाद उनकी जिरह पूरी कर ली गई। वहीं एक मामले में वादी अदालत में पेश नहीं हो सका। इस पर अदालत ने वादी को समन जारी करते हुए सभी मामलों की अगली सुनवाई 30 जनवरी को तय कर दी। पेशी के बाद दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी को वापस लेकर रवाना हो गई।

रिकॉर्ड रूम बाबू के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी

गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में पीड़िता के चाचा पर आरोप है कि उसने पत्रावली में सफेदा लगाकर अपना नाम हटवाने का प्रयास किया था। इस संबंध में न्यायालय के रिकॉर्ड रूम के तत्कालीन बाबू गणेश तिवारी ने सदर कोतवाली में धोखाधड़ी और कूटरचना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में वादी को अदालत की ओर से कई बार समन भेजे गए, लेकिन वह अब तक पेश नहीं हुआ। इस पर एसीजेएम प्रथम की अदालत ने शुक्रवार को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

डॉक्टर और सिपाही समेत तीन गवाहों की जिरह पूरी

सीबीआई गवाह की मौत को हत्या बताकर अफवाह फैलाने के मामले में तत्कालीन माखी थाने के एसआई द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस केस में शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर तपन गुप्ता की अदालत में जिरह पूरी हुई। इसके अलावा अन्य मामलों में माखी निवासी सुरेश सिंह और कांस्टेबल विजय सिंह की भी गवाही और जिरह पूरी कर ली गई है। अदालत ने सभी मामलों में आगे की सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की है।

Tags :

Unnao, THE LUCKNOW TIMES, uttar Pradesh news

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